BY: RAVI BHUTDA
बालोद: लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने देर रात आदेश जारी किया हैं। 23 जुलाई मध्यरात्रि से 29 जुलाई मध्यरात्रि तक नगरीय निकाय क्षेत्रो में लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मेडिकल, दवाई, उचित मूल्य की दुकान को लॉकडाउन से बाहर रखते हुए छूट प्रदान की गई हैं। वही किराना, दूध, सब्जी, फल, खाद्य पदार्थ, चिकन, मटन इन सभी जगहों में भंडारण, विक्रय एवं परिवहन सम्बंधित गतिविधियों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक छूट प्रदान की गई हैं। मिल्क प्लांट और डेयरी को रात्रि 8 बजे तक छूट दी गई हैं। होटल-रेस्टारेंट को बंद रख सिर्फ घर पहुच सुविधा की छूट प्रदान दी गई हैं। वही धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने ghumtidunia के माध्यम से लोगो से अपील की है कि बिना किसी कारण घर से बाहर न निकले और अगर किसी कारण से घर से बाहर निकले तो मॉस्क का उपयोग करे साथ हो सोशल डिस्टेसिंग का पालन करे। श्री महोबे ने आगे कहा की जिले के नगरीय सीमा क्षेत्रों के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पदाधिकारी व कर्मी को घर से शासकीय कार्यो को निष्पादन करने आदेश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने से कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। श्री महोबे ने जिलेवासियों से कोरोना संक्रमण काल मे जारी लॉकडाउन की एडवायजरी को पालन करने लोगो से अपील की हैं।
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