BY: RAVI BHUTDA
बालोद: वर्तमान संक्रमण के फैलाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु एवं जिले के नागरिकों की मांग के आधार पर बालोद जिला के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में 22 से 30 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश बालोद जिला के कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है।
इस दौरान जिले में स्थित भारत सरकार एवं राज्य सरकार सरकार के अधीन समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थान/ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे। केवल प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाईन क्लासेस की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, जिम, थिएटर, मॉल एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा-अर्जना की जा सकेंगी, किंतु धार्मिक/ सांस्कृतिक/सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के प्रतिबंधित शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवाए, जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, प्रतिबंधित रहेंगी।
अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एल.पी.जी गैस सिलेण्डर एवं ऑक्सीजन सिलेण्डर का परिवहन करने वाले वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाएं वाले वाहन को परिवहन की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है।) निर्बाध रूप से संचालित रहेंगे।
सब्जी, मटन, मछली, फल प्रातः 6 बजे से दोपहर12 बजे तक, डेयरी केवल दूध व्यवसाय प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक एवं शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक। रेस्टोरेंट/होटल केवल होम डिलिवरी प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे, दवा दुकानें/ मेडिकल स्टोर्स/चश्मा दुकाने समय पाबंदी से समय पाबंदी से छूट रहेगी। डीजल/पेट्रोल पम्प/एल.पी.जी. एवं सी.एन. समय पाबंदी से छूट रहेगी। कृषि आदान विक्रय ईकाइंया, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 तक संचालित रहेंगे।