BY: RAVI BHUTDA
बालोद: कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल कार्य पर वापस लौटकर सौंपे गए दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर कार्य पर वापस न आने की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा 56 के अधीन एवं छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 एस्मा की कण्डिका 7(1) के तहत् कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सेवा से पृथक किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन गृह सी-अनुभाग विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश द्वारा राज्य में छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) लागू किया गया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। एस्मा अधिनियम की कण्डिका 5 का उल्लघंन किए जाने की स्थिति में कण्डिका 7(1) के तहत् कार्यवाही का प्रावधान है।