
BY: RAVI BHUTDA
बालोद: आखिरकार Ghumtidunia खबर पर मुहर लग गई हैं। पूर्व में जारी लॉकडाउन के आदेश को कलेक्टर में संशोधन करते हुए पूरे जिले को लॉकडाउन करने का निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया हैं। 23 सितंबर शाम 6 बजे से 30 सितंबर रात्रि 12 बजे तक जिले में पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। इसके अलावा जिले के सभी केंद्रीय शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। जिले की सभी शराब दुकाने बंद रहेगी। इतना ही नही सब्जी, मटन, मछली, फल, आदि से सम्बंधित सभी दुकाने बंद रहेगी। आपको बता दे कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था वह यथावत रहेगा। यह संशोधन आदेश 23 सितंबर से लागू रहेगा।
