BY: RAVI BHUTDA
बालोद: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के ग्राफ़ के देखते हुए जिला प्रशासन ने 22 से 30 सितंबर तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन का आदेश जारी किया हैं। जिसके मद्देनज़र जिले के सभी देशी विदेशी मदिरा दुकानों से काउंटर बिक्री को बंद रखने और ऑनलाइन होम डिलीवरी बिक्री सेवा शुरू रखने का आदेश जारी किया हैं।कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जारी आदेश में कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए संक्रमण से बचाव व रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा की दॄष्टि से जिले के नगरीय निकाय बालोद, दल्लीराजहरा गुरुर, डौंडी, गुंडरदेही, डौंडीलोहारा और अर्जुंदा तथा कुसुमकसा, सिकोसा, अरकार और मंगचुवा में स्त्तिथ शराब दुकानों से काउंटर बिक्री पर रोक लगाते हुए 22 से 30 सितंबर तक दुकानो को बंद रखते हुए और सिर्फ ऑनलाइन होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री की जाएगी। आदेश का कड़ाई से पालन करने आबकारी विभाग को आदेशित किया हैं।