BY: RAVI BHUTDA
बालोद: कृषि उपसंचालक ने घोटिया स्थित साहू कृषि केन्द्र, खुशी कृषि केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया. जिसमे बिना कीटनाशी लायसेंस के कीटनाशी औषधि का व्यवसाय करते हुए पाया गया, जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 का स्पष्ट उल्लंधन है। निरीक्षण के दौरान स्कंध में उपलब्ध कीटनाशी औषधियों को जब्त कर व्यवसायी के सुपुर्दगी में दिया गया, तथा व्यवसायी के विरुद्ध विना लायसेंस के व्यवसाय करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। साहू कृषि केन्द्र घोठिया के स्कंध में उपलब्ध लेम्बडासाहयेलोथिन, क्लोरोपायरीफॉस+ सायपरमेथ्रिन एवं अन्य 11 विभिन्न कंपनियों के कीटनाशी औषधि 54.250 लीटर एवं खुशी कृषि केन्द्र घोठिया के स्कंध में उपलब्ध ग्लायफोसेट, इमेक्टीनबेनजोयट एवं अन्य 21 विभिन्न कंपनियों के कीटनाशी औषधि 103.000 लीटर को जब्त किया गया। जिले के अन्य कीटनाशी औषधि व्यवसायियों को चेतावनी दी गई कि बिना लायसेंस के व्यवसाय न करें। निरीक्षण के दौरान बिना लायसेंस के व्यवसाय करने वाले व्यवसायी के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
इस निरीक्षण के दौरान एन.एल.पाण्डे-उप संचालक कृषि, जे.एल. मण्डावी-अनुविभागीय कृषि अधिकारी बालोद, जे.आर. नेताम-वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड डौण्डी, के.आर. पिद्दा- कीटनाशी निरीक्षक, हरीश कुमार सिन्हा-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मौजूद थे.