
BY: RAVI BHUTDA
बालोद: नोवल कोरोना वायरस के संकमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये नवरात्र पर्व में मूर्ति स्थापित से लेकर विसर्जन तक कलेक्टर महोबे ने कड़े नियमों के साथ आदेश जारी किया है। वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए नवरात्र पर्व के सबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये हैं.
इसके अंतर्गत मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6×5 फिट से अधिक नहीं होनी चाहिये। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो। मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संकमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यकम करने की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा-एस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत्, भण्डारा, प्रसाद वितरण, पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति
नहीं होगी। उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी।
इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश 4 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही किया जायेगा। देखें विस्तार से क्या है नियम –
