BY: RAVI BHUTDA
बालोद: अनुराग चेम्बर्स बालोद के अधिवक्ताओं के द्वारा एक बड़े मामले में न्याय के लिये संघर्षरत गरीब पीड़ित को न्याय दिलाया गया हैं। घटना का कारण मोबाईल था। जिससे अब आप भी हो जाये सावधान। अपने मोबाईल को सुरक्षित रखें। किसी को पासवार्ड न बताएं। नही तो आप गंभीर अपराध में फस सकते हैं। ऐसे ही एक मामले में उप पंजीयक सहकारी सोसायटीज बालोद में आदेश पारित किया हैं। मिली जानकारी अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जेवरतला में 30 जुलाई 2019 को ऋण माफी त्यौहार का आयोजन समिति की ओर से आयोजित किया गया था। जिस के मुख्य अतिथि जनपद सदस्य एवं सभापति सहकारिता एवं उद्योग समिति थामन साहू थे। ऊक्त कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात एक कुत्ते को फूलों की माला पहनाकर उसकी तस्वीर खींच कर “ऋण माफी तिहार का मुख्य अतिथि” शीर्षक के साथ दोस्ती नामक व्हाट्सएप ग्रुप में उक्त कुत्ते का फोटो वायरल किया गया था। उक्त अपत्तिजनक फोटो का वायलर उक्त समिति में कार्यरत सोमेश्वर कुमार साहू के मोबाइल से पोस्ट किया गया था। उक्त फोटो वायरल होने के बाद समिति प्रबंधन एवं संचालक मंडल में हाहाकार व कोहराम मच गया था। इसी कारण से संचालक मंडल ने तत्काल आनन-फानन में 1 अगस्त 2019 को मीटिंग बुलाकर समिति के भृत्य के पद पर कार्यरत सोमेश्वर की सेवा समाप्त कर दी थी। उक्त बड़ी लापरवाही की जांच उप पंजीयक बालोद के द्वारा 2 बार कराए जाने पर सोमेश्वर साहू को उक्त कृत्य के लिए दोषी नहीं पाया था। जिस पर संचालक मंडल ने पुनः निष्पक्ष जांच की मांग करने पर अंकेक्षण अधिकारी के माध्यम से जांच करने पर भी सोमेश्वर साहू को उक्त अपराध के लिये दोषी नही पाया था। परंतु मोबाइल के रखरखाव में गंभीर लापरवाही का दोषी माना था। वास्तव में कार्यक्रम के बाद भृत्य सोमेश्वर ने अपने मोबाईल को टेबल में रख कर कुर्सी और अन्य सामान को जतन करने में लगा रहा। इसी दरमियान उपस्थित अन्य कर्मचारी ने पहले कुत्ते को हार पहनाया फिर उसकी तस्वीर खींच कर उसमें कमेंट्स करते हुए दोस्ती ग्रुप में फोटो पोस्ट कर दिया था। परन्तु समिति प्रबंधन ने सोमेश्वर साहू के मोबाईल से वायलर होने के कारण उसे नौकरी में रखने से इंकार कर दिया था। इसी आधार पर सोमेश्वर साहू ने अपने अधिवक्ता भेष कुमार साहू एवं छन्नू प्रसाद साहू (कुथरेल) वाले वकील के माध्यम से उप पंजीयक बालोद के न्यायालय में चुनौती दिया था।जिस पर 29 अक्टूबर 2020 को आदेश पारित करते हुए जेवरतला समिति प्रबंधन को आदेश दिया है कि सोमेश्वर साहू को पुनः सोसाइटी में भृत्य के पद पर बहाल करें तथा सेवा समाप्ति दिनांक से वर्तमान दिनांक तक अर्थात 15 माह का उनके वेतन का 75% राशि का भुगतान करें। ऊक्त मामले में सफल होने पर पीड़ित एवं उसके परिवार के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए, अधिवक्तागण भेष साहू को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और न्याय की जीत बताया।