BY: RAVI BHUTDA
बालोद: पटाखों के बहुतायत उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण और वर्तमान कोरोना वायरस के संकमण की व्यापकता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में छ.ग.शासन द्वारा पटाखों के उपयोग और भंडारण तथा विकय के संबंध में आदेश जारी कर न केवल त्योहारों के समय पटाखा फोड़ने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, अपितु किस तरह के पटाखों का उत्पादन भंडारण और विकय किया जा सकेगा इस सम्बंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर निर्देशों का सख्ती से पालन कराने कहा गया है। मुख्य सचिव, छ.ग.शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगामी दीपावली पर्व पर केवल 2 घंटे रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखा फोड़े जा सकेंगे। छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरू पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक और नया वर्ष/किसमस पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। पटाखों के उत्पादन भंडारण और विक्रय के सम्बंध में भी दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसके अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिकी केवल अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्ही पटाखों का विक्रय किया जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरिज पटाखे अथवा लड़ियों की बिकी, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग न किया गया हो। आनलाईन अंतर्गत ई-व्यापारिक वेबसाईट जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजोंन आदि से पटाखों की बिकी प्रतिबंधित रहेगी। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है और पटाखों के अधिक तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के उपयोग से इस संकमण के और बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता साथ ही वायु प्रदूषण उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है जो कोरोना संक्रमित है। ऐसे मरीजों को सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। इसे देखते हुए कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिले के लोगों से अपील की है कि आगामी त्योहारों के समय शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित समय पर पटाखा फोड़ें तथा ऐसे पटाखो का उपयोग न करें जिनसे वायु प्रदूषण होता हो. अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विकेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही पटाखा विक्रय करें। बिना अनुज्ञप्ति पटाखा विक्रय करने, प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण और विक्रय करने वालों तथा नियमों का उल्लंघन कर फटाका फोड़ने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जिले के एस.डी.एम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को दिया गया है।