BY: RAVI BHUTDA
बालोद: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन गुरुवार को संयुक्त जिला कार्यालय के आडिटोरियम कक्ष में किया गया। खाद्य विभाग, नापतौल, विभाग, औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा सयुंक्त रूप से उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में संगोष्ठि परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में उपभोक्ता अधिकारों एवं नवीन प्रावधानों पर जानकारी दी गई तथा उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर के संबंध में सुरक्षात्मक उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। अपर कलेक्टर एके बाजपेयी ने उपभोक्ताओं के छह अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। जिसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई किए जाने का अधिकार एवं उपभोक्ता शिक्षा, जागरूकता का अधिकार शामिल है। उन्होंने उपभोक्तओं को वस्तुओं के क्रय करते समय एक्सपायरी डेट, मूल्य अनिवार्यतः जांचने एवं रसीद लेने के संबंध में जानकारी दी गई। जिला खाद्य अधिकारी एचएल बंजारे द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के बारे में एवं त्रिस्तरीय आर्बीटरी व्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। सहायक खाद्य अधिकारी संतोष कुमार द्वारा नवीन लागू हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के बारे में तथा आम उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया, समयावधि आवश्यक दस्तावेजो तथा आम उपभोक्ताओं के समान्यतः उठने वाले प्रश्नों के संबध में जानकारी दी गई। नापतौल निरीक्षक श्रीमती टोप्पो द्वारा वस्तुओं के माप और तौल की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पटेल द्वारा खाद्य पदार्थो में मिलावट एवं उसकी जांच की प्रक्रिया के संबध में विस्तृत रूप से उपस्थित उपभोक्तओं को अवगत कराया।