रायपुर: रायपुर कलेक्टर डॉ भारती दासन ने क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इस बार लोगों पर खास पाबंदी जिला प्रशासन लगाने वाला है।
रायपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश: नए साल या क्रिसमस के जश्न का कोई भी आयोजन सार्वजनिक स्थलों या खुले में नहीं किया जा सकेगा, आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल में क्षमता के 50% या अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजक रजिस्टर पर लोगों के नाम पता और कांटेक्ट नंबर लिखेंगे साथ ही साथ पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की स्थिति में उसके कांटेक्ट को ट्रेस किया जा सके। आयोजकों को थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, क्यू मैनेजमेंट, हैंडवाश और ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करनी होगी।
बुजुर्गों और बच्चों को आयोजन में शामिल नहीं किया जा सकेगा। कोई भी कार्यक्रम रात की 12:30 के बाद आयोजित नहीं किया जा सकेगा। शहर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को छूट दी गई है। यह भी कहा गया है कि बार, पब, मॉल के रेस्टोरेंट की शराब दुकानें दोपहर 12 से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। थ्री स्टार होटल की शराब दुकान रात 12:30 बजे तक खुली रहेगी।
बैन होगा डीजे: आमतौर पर नए साल और क्रिसमस का जश्न लोग डीजे की बीट के साथ मनाते थे। लेकिन इस बार कलेक्टर ने अपने आदेश में डीजे को पूरी तरह से बैन कर दिया है । साफ तौर पर कहा गया है कि लोग सिर्फ दो छोटे साउंड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। डीजे का इस्तेमाल होने पर न सिर्फ डीजे सेट जब्त किया जाएगा बल्कि आयोजकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जा सकती है।